कुछ दस्तावेज ऐसे हो गए हैं जो भारत के प्रत्येक निवासी को बनवाना अनिवार्य है, जिसमे आधार कार्ड और पैन कार्ड (Adhaar card to Pan Card link) जैसे डाक्यूमेंट्स शामिल है। आपको बता दें कि इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक कराना भी बहुत आवश्यक है। यदि आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपके लिए अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराना बहुत जरूरी है। और यही आप इनकम टैक्स के स्लैब मे नहीं आते, तब भी हम आपको सलाह देंगे की आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवा ले।
सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि तक टेक्स भुगतान करता है तथा वह 31 मार्च तक दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक नहीं कराते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। तो अब आपके मन में सवाल अवश्य आ रहा होगा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक कैसे करें। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं।

कितना जुर्माना लगेगा
दो दस्तावेजों को आपस में लिंक न कराने पर केवल बैंक का ही काम नहीं रुकेगा अपितु उन व्यक्तियों को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार यदि व्यक्ति अपने दस्तावेजों को लिंक नहीं कराता है तो उस पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो तुरंत अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करा दें।
लिंक करवाने के लिए आप आपने इनकम टैक्स पोर्टल मे जाये और वहाँ अपना आधार नंबर ऐड करके लिंक कार्ड, यदि आप टैक्स स्लैब मे नहीं आते तब भी आप इनकम टैक्स की ऑफिसियल वेबसाइट “https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/” मे जाकर रजिस्टर कर सकते है, तथा अधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते है और जुर्माने से बच सकते है।