Income Tax: इनकम टैक्स भारत मे ही नहीं, पूरी दुनिया का एक टैक्स है, जिसके तहत लोग जितना कमाते है उसमे कुछ टैक्स सरकार को देना पड़ता है ताक़ि सरकार उस टैक्स का इस्तेमाल करके देश मैं डेवलपमेंट कर सके। आम तौर पर इनकम टैक्स की गणना कर योग्य आय के टैक्स की दर के गुणनफल के रूप में की जाती है। Taxation Rate करदाता के इनकम अनुसार भिन्न हो सकती है।
आम इंसान को अपनी आय पर कैसे टैक्स बचाए की काफ़ी चिंता रहती है। तो आज हम यह देखेंगे कैसे आप 16 लाख की सैलरी पर भी 0 टैक्स कर सकते है। माना आपकी वार्षिक आय है 12 लाख (12LPA), जिसमे से 50000 का स्टैण्डर्ड डिडक्शन रहता है। वही इसके साथ हमारे पास 80C मे 150000 तक की छूट ले सकते है, जिसमे आप LIC, Mutual Funds, PPF आदि मे निवेश करके टैक्स बचा सकते है। अब आपकी कुल टैक्सेबल इनकम हो गई 10 लाख। जिसमे अगर आपके पास होम लोन होगा तो आप 2 लाख तक का सालाना कर्ज पर अपना टैक्स बचा सकते है, जिस से आपकी कुल टैक्सेबल इनकम हो गई 8 लाख।

NPS मे 150000, मेडिकल लाइफ इन्शुरन्स मे 50000 (माता पिता, और अपने लिए)। इसी के साथ आप HRA ले सकते है 1 लाख बिना Pan card की डेटेल्स के, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 500000 रुपये, और इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा हुई तभी आपको टैक्स भरना होता है, और हमने यह टैक्सेबल इनकम 5 लाख कर दी जिस से हमारा पूरा टैक्स 0 हो गया।